गुजरात: दलित युवक की पिटाई मामले में आरोपियों की जमानत खारिज, जानें पूरा घटनाक्रम
जूनागढ़: जूनागढ़ के दलित युवक संजय सोलंकी के अपहरण व हत्या और जाति आधारित अपमान के आरोप में गोंडल विधायक के बेटे गणेश जडेजा व नौ अन्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. इस मामले में जूनागढ़ पुलिस ने तीन आरोपियों को 3 जून को जसदण से गिरफ्तार किया था और मुख्य आरोपी गणेश जडेजा समेत अन्य आरोपियों को 6 जून को गिरफ्तार किया गया था.
आरोपियों की जमानत याचिका खारिज जूनागढ़ पुलिस ने सभी आरोपियों को जूनागढ़ कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने रिमांड खारिज करते हुए गणेश जडेजा समेत सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद गणेश जडेजा समेत सभी आरोपियों ने 21 जून को जमानत के लिए अर्जी दी थी. जिसकी सुनवाई पूरी होने के बाद जूनागढ़ कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. फिर गणेश जडेजा और उसके साथियों ने संजय सोलंकी का अपहरण कर लिया और उसे गोंडल के पास एक अज्ञात जगह पर बंधक बनाकर रखा. उसे जान से मारने की धमकी देने के साथ ही जाति सूचक गालियां भी दीं.
दलित युवक संजय सोलंकी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. फिर जूनागढ़ पुलिस ने पहले तीन आरोपियों को 3 जून को गिरफ्तार किया और 6 जून को मुख्य आरोपी गणेश जडेजा समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट में रिमांड पर लिया गया था. गोंडल विधायक जूनागढ़ कोर्ट में सुनवाई: जूनागढ़ कोर्ट ने पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए सभी आरोपियों की रिमांड खारिज कर दी और सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जूनागढ़ जिला जेल भेजने का आदेश दिया. इसके बाद मुख्य आरोपी गणेश जडेजा समेत अन्य आरोपियों ने 21 जून को जूनागढ़ जिला कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी. बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के वकीलों की दलीलें शाम तक चलती रहीं. फिर जूनागढ़ कोर्ट ने 25 जून को फैसला सुनाया कि आरोपियों को जमानत दी जाए या नहीं. अब आज जूनागढ़ कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
आरोपी गणेश जडेजा की ओर से जूनागढ़ के अधिवक्ता राजेश बुच तथा अभियोक्ता संजय सोलंकी की ओर से अधिवक्ता संजय पंड्या ने पक्ष रखा। जिसमें अभियोजन पक्ष के वकील ने आपत्ति याचिका दायर कर आरोपियों को जमानत दिए जाने का विरोध किया तथा कहा कि आरोपियों के पास बहुत राजनीतिक ताकत है तथा वे आर्थिक रूप से भी सक्षम हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए यदि आरोपियों को जमानत दी गई तो वे जमानत पर छूटने के बाद साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तथा इससे अभियोजन पक्ष को भी नुकसान हो सकता है। मुख्य आरोपी गणेश जडेजा तथा अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी आज जूनागढ़ जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है।
अब पूरे मामले में जमानत पाने के लिए आरोपियों को राज्य उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करनी होगी। मामले में मारपीट, अपहरण तथा हत्या के साथ जाति आधारित अपमान की शिकायत भी दाखिल की गई है। राज्य उच्च न्यायालय आरोपियों को जमानत देता है या नहीं, यह भी बड़ी बहस का विषय बन सकता है। फिलहाल इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि आरोपी पक्ष राज्य उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल करेगा या नहीं।
सौजन्य: हिंदी समाचार
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