मारपीट के तीन दोषियों को तीन तीन साल की सजा
उन्नाव। मारपीट, तोड़फोड़ व एससीएसटी एक्ट मुकदमे की अंतिम सुनवाई में तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषियों पर न्यायालय ने 25-25 सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है।
असोहा थाना क्षेत्र के भरवियां निवासी राकेश कुमार रैदास ने गांव में रहने वाले बबलू सिंह, सतगुरु प्रसाद सिंह उर्फ बड़े बच्चा व राहुल सिंह पर आठ जनवरी 2004 को मारपीट, तोड़फ़ोड़ व जाति सूचक गालियां देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी राकेश कुमार का आरोप था कि सहन के विवाद में चार जनवरी 2004 को इन लोगों ने एकजुट होकर मारपीट की थी। मुकदमे के विवेचना तत्कालीन सीओ पुरवा रामविलास ने की और साक्ष्य संकलन करते हुए तीनों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
लंबे समय से न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। बचाव पक्ष ने आरोपितों की तरफ से कम दंड दिए जाने के लिए न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी। बचाव व अभियोजन दोनों तरफ से बहस हुई। वहीं अभियोजन ने कई साक्ष्य, बयान पेश किए और कड़ी सजा की मांग की। सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार पांडेय की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद एससी एसटी एक्ट के न्यायाधीश मो.असलम सिद्दकी ने आरोपित बबलू सिंह ,सतगुरु सिंह,राहुल को घटना का दोषी पाते हुए तीन तीन वर्ष की सजा सुनाई।
सौजन्य : Amar ujala
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