शिक्षा मित्र को आरोप पत्र जारी कर बुरे फंसे बीएसए
उच्च न्यायालय की फटकार के बाद बी एस ए को वापस लेना पड़ा आरोप पत्र
मिल्कीपुर अयोध्या । मनगढ़ंत एवं कूटरचित आरोप लगाते हुए अनाधिकृत रूप से शिक्षा मित्र को आरोप पत्र जारी करने के मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय बुरे फंस गए हैं। उच्च न्यायालय ने बी एस ए को फटकार लगाते हुए 24 घंटे के अंदर आरोप पत्र वापस लिए जानेके आदेश दे दिए हैं।
हलांकि न्यायालय के आदेश के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नेअपने कार्यालय द्वारा जारी किए गए 82 पन्ने का आरोप पत्र निरस्त करते हुए निरस्तीकरण कापत्र भी शिक्षा मित्र को प्रेषित कर दिया है। जिसके चलते बी एस ए के कारनामों की अब खूब जमकरफजीहत हो ने के साथ-साथ जमकर किरकिरी हुई है। मामला मिल्कीपुर शिक्षा क्षेत्र अंतर्गतप्राथमिक विद्यालय मसेढ़ा से जुड़ा हुआ है।
जहां शिक्षा मित्र पद पर तैनात नरसिंह के चचेरे शिक्षक भाई विजय कुमार सिंह को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कई चक्र में अपने कार्यालय बुलाकर ग्राम पंचायत सिधौना के प्रधान उमा सिंहएवं उनके पति महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा की जा रही शिकायतों को समाप्त कराए जाने का दबावबनाया था । बीते 16 मई को शिक्षक भाई विजय कुमार सिंह को बी एस ए की फटकार के चलते दिलका दौरा पड़ गया था और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा या गया था । अस्पताल में विजय कुमारसिंह के शिक्षा मित्र भाई नरसिंह ने बी एस ए के कृत्यों को लेकर उन्हें खूब जमकर अपमानित किया था और मारने के लिए दौड़ा भी लिया था ।
मामले में बी एस ए ने नरसिंह के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज करा दिया था। इसके बाद कर खारबी एस ए ने बीते 21 अगस्त 2023 को शिक्षा मित्र को 9 बिंदुओं पर आरोप मढ़कर 82 पेज का आरोपपत्र प्रेषित करते हुए स्पष्टी करण मांग लिया था । अकारण महज रंजिशन आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के बाद शिक्षा मित्र नरसिंह ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी ।
जहां जस्टिस अब्दुल मोईन ने मामले में सुनवाई करते हुए बीते 2 नवंबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जमकर फटकारलगाई। न्यायालय ने शिक्षा मित्र को संविदा कर्मी मानते हुए स्थाई सरकारी कर्मचारी की तरहआरोप पत्र जारी किए जा ने पर ऐतराज जताया ।
इसके बाद बी एस ए संतोष कुमार राय के अधिवक्ता की ओर से शिक्षा मित्र के वि रुद्ध जारी किया गया आरोप पत्र 24 घंटे के अंदर वापस लिए जाने लिखित पत्र प्रस्तुत किया गया । उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय द्वारा बीते तीन नवंबर को शिक्षा मित्र को प्रेषित आरोप पत्र निरस्त किए जाने का पत्र जारी कर दिया गया है। वहीं
दूसरी ओर शिक्षा मित्र के मामले को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय की जमकर किरकरी हुई | प्रकरण की बेसिक शिक्षा विभाग में जमकर आलोचना हो रही है|
सौजन्य : स्वतन्त्र प्रभात
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