भदोही न्यूज़ : दलित उत्पीड़न एवं हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास
ज्ञानपुर। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी असद अहमद हाशमी की अदालत ने शुक्रवार को दलित उत्पीड़न एवं हत्या के दोषी को आजीवन कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के बाबूराम निवासी पचेरा चील्ह मिर्जापुर के मुताबिक 18 जुलाई 2022 को उनका बेटा अजीत कुमार कैयरमऊ दीनानाथपुर निवासी आकाश मिश्रा के यहां घर पर काम कर रहा था। उस दौरान घर पर ही बढ़ई का काम देवी चरण विश्वकर्मा निवासी मटियारी मिर्जापुर भी खिड़की आदि बना रहा था। मकान मालिक आकाश ने अजीत से चाय मंगाई। वह सभी को चाय देने लगा। देवी चरण ने कहा कि दलित के हाथ चाय नहीं पीएंगे। जिस पर मेरे बेटे ने विरोध किया तो देवी चरण ने बसुले से उसके बेटे के पेट में तीन से चार बार वार किया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दलित उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्षों के तर्क एवं बहस सुनने के बाद न्यायाधीश असद अहमद हाशमी ने दोषी देवी चरण विश्वकर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से बहस-पैरवी शासकीय अधिवक्ता अनिल शुक्ल ने किया।
सौजन्य : अमर उजाला
दिनाक :28 अक्टूबर20 23
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