मिल्कीपुर: खण्डासा पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध दलित उत्पीड़न एक्ट का मुकदमा दर्ज
मिल्कीपुर, अयोध्या । खंडासा थाना क्षेत्र के कोटिया पूरे सुगंध गांव में 7 जून को हुई मारपीट के मामले में घटना के 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद चार आरोपियों के विरुद्ध मारपीट व एससी-एसटी की गंभीर आपराधिक धाराओं में क्रॉस केस पंजीकृत किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 जून को शान्ती शुक्ला व उनके पुत्र गण अपने पुराने पैतृक मकान पर छप्पर रख रहे थे। इसी दौरान विपक्षी हृदय राम, जयचंद, रामबहादुर, रेखा ने रखने से मना किया। दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर मारपीट हो गई थी। मारपीट में शांति की पोती नीतू के सिर में गंभीर चोट लग गई थी। घटना के तीसरे दिन खंडासा पुलिस ने शांति देवी की तहरीर पर हृदय राम, जय चंद्र, राम बहादुर व रेखा के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। प्रकरण राजस्व विभाग के संज्ञान में आने के बाद आबादी की भूमि की पैमाइश की गई और जांच में उक्त आबादी की भूमि पर शांति का मकान व कब्जा दखल पाया गया।
इसके बाद राजस्व व पुलिस की गठित टीम द्वारा जुलाई महीने में शांति का छप्पर रखवाया गया। छप्पर रखे जाने के बाद विपक्षी द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराए जाने की पैरवी शुरू हुई और हृदय राम की तहरीर पर ब्रह्म दत्त शुक्ला, चंद्रभान, विजयभान व छम्मू के विरुद्ध मारपीट व एससी एसटी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। 2 महीने बाद क्रास मुकदमा पंजीकृत किए जाने के बाद ग्रामीणों में स्थानीय पुलिस की कार्यशाली को लेकर आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यदि दोनों पक्षों में चोट थी, तो उसी समय दोनों पक्षों का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। घटना के 2 महीने बाद पुलिस द्वारा मिलीभगत करके मुकदमा पंजीकृत किया गया है। क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर आशीष निगम का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया गया है, छानबीन की जा रही है।
सौजन्य : Swatantra prabhat
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