नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की मीटिंग के बहाने महिला को होटल बुलाया, फिर इंजेक्शन दे 17 लोगों ने रातभर किया गैंगरेप
अजमेर। देशभर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे है। ताजा मामला राजस्थान के अजमेर में सामने आया है। जहां 17 आरोपियों ने अलवर गेट थाना क्षेत्र में रहने वाली दलित महिला को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की मीटिंग के नाम पर बुलाकर होटल में गैंगरेप किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर रामगंज थाना पुलिस ने जीरो नम्बरी एफआईआर दर्ज कर नसीराबाद सदर थाना पुलिस को एफआईआर भेजी। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ने रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 नवम्बर 2022 को कुलदीप ने उसे हजारीबाग बुलाया। जहां से कुलदीप, कार चालक सुखदेव, मीरा देवी, उसकी बेटी पिनल सहित अन्य महिलाएं कार में सेपशॉप की मीटिंग में ले जाने की बात कहकर नसीराबाद की होटल शीश महल ले गए। मीटिंग के बाद उसे होटल के कमरे में ले जाकर जगन, सुखदेव, कुलदीप, विनय, अजीत, विकास, समीर, किशन, दीपक पूनाराम, बिट्टू, गौतम, मनोज, पिन्टू, सन्नी, गोपाल, रोहित सुनील, चेतन ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान मीरा की बेटी ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। इसके बाद उसे नशा करवाकर अजीत, विकास, किशन, पूनाराम, समीर उसे जनाना अस्पताल के पास स्थित ढ़ोलामारू होटल, मिडवे होटल, अरावली फ्लेट पर ले गए और वहां भी उसके साथ बलात्कार किया।
इंजेक्शन देकर पूरी रात किया दुष्कर्म
पीड़िता ने आरोप लगाया कि 18 फरवरी को मीरा के हजारीबाग स्थित घर से कार नम्बर 7802 में सुखदेव, जगन, कुलदीप, विनय कार में क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के पास स्थित बिट्टू के फ्लेट में ले गए। जहां बिट्टू, सन्नी, मनोज, पिंटू, गौतम ने नशा करवाकर और इंजेक्शन देकर बारी बारी से उसके साथ पूरी रात दुष्कर्म किया, उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट तक की गई। 19 फरवरी को उसे अरावली फ्लेट ले गए जहां पर अजीत, विकास, दीपक, किशन, समीर, पूनाराम ने बलात्कार किया। 20 फरवरी को उसे वापस हजारीबाग छोड़ दिया गया और धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को रिपोर्ट की तो उसके जो अश्लील विडियो है, उसे वायरल कर दिया जाएगा और उसके बेटे व उसे उठा लिया जाएगा व बुरी हालत कर देंगे। जिससे वह डर गई थी।
पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस
पीड़िता ने आरोपियों द्वारा फोन छीनने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता के गंभीर आरोपों के मद्देनजर रामगंज थाना पुलिस ने तुरंत आईपीसी की धारा 323, 376, 376 (2) (एन), 376 डी, एससी एसटी एक्ट के तहत जीरो नम्बरी एफआईआर दर्ज की और थाने के हेडकांस्टेबल सुनील कुमार के साथ पीड़िता को नसीराबाद थाने भेजा गया। नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
सौजन्य : Sach bedhadak
नोट : यह समाचार मूलरूप से sachbedhadak.com में प्रकाशित हुआ है| मानवाधिकारों के प्रति सवेदनशीलता व जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशिकिया है !