ऊंची जाती में शादी करने पर दलित नेता को मिली थी खौफनाक मौत की सजा, आरोपी की जमानत खारिज
दलित नेता जगदीश हत्याकांड के एक आरोपी की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस ने एक महिला सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसमें एक आरोपी ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कराई थी।
दलित नेता जगदीश हत्याकांड के एक आरोपी की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसमें एक आरोपी ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कराई थी। भिकियासैंण विकासखंड क्षेत्र में सवर्ण युवती से प्रेम विवाह करने पर दलित नेता जगदीश की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी।
ये मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय रहा था। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि वादी कविता मनराल निवासी इनौली पोस्ट भिकियासैंण ने एक सितंबर को राजस्व क्षेत्र बगोड़ा, तहसील भिकियासैंण में लिखित तहरीर सौंपी थी। आरोपी नरेंद्र सिंह ने जगदीश को सगी सास, सौतेले ससुर और सौतेले साले के साथ मिलकर अपहरण कर पीट-पीटकर मार डाला था।
जिसके बाद मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ग्राम नौगांव पोस्ट कनौली तहसील रानीखेत निवासी आरोपी नरेंद्र सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। अपर जिला सत्र न्यायाशीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई।
अभियोजन की ओर से जमानत का घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी नरेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
सौजन्य : Live hindustan
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