नाबालिग छात्रा का शारीरिक शोषण करने वाले कोचिंग संचालक को कोर्ट ने सुनाई सजा
जींद: हरियाणा के जींद में नाबालिग छात्रा का शोषण करने की कोशिश करने, जातिसूचक शब्द बोलने, अपहरण करने और उसके भाई को जान से मारने की धमकी देने पर कोचिंग सेंटर के मालिक को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। शहर के पटियाला चौक स्थित कोचिंग सेंटर के मालिक सुनील को न्यायालय ने 5 साल कारावास और 12 हजार 500 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
छात्रा को धोखे से कोचिंग सेंटर बुलाकर की थी दुष्कर्म करने की कोशिश
गौरतलब है कि 16 अक्तूबर, 2017 को महिला थाना में जींद की एक कॉलोनी की रहने वाली लडकी द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि वह पटियाला चौक जींद स्थित डेट कोचिंग सेंटर में मेडिकल की कोचिंग के लिए जाती थी। कोचिंग सेंटर का मालिक सुनील उस पर बुरी नजर रखता था। एक दिन कोचिंग सेंटर की छुट्टी के दिन उसने उसे झूठ बोलकर बुलाया व उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। उसके द्वारा विरोध करने पर उसके खिलाफ जातिसूचक शब्द इस्तेमाल किए गए और जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं आरोपी ने उसका व उसके भाई का अपहरण करने की धमकी भी दी । इस शिकायत पर पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342 व 506, पॉक्सो व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। छानबीन के दौरान उप निरीक्षक संतोष द्वारा आरोपी सुनील को 25 अक्तूबर को गिरफ्तार कर आरोपी को तमाम साक्ष्यों के साथ न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया था।
पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में दर्ज था मुकदमा
मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज चंद्र हास द्वारा आरोपी सुनील को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 5 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, एससी एसटी एक्ट के तहत 1 साल कैद व 1 हजार रुपए जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तहत 6 माह कैद व 500 रुपए जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत 6 माह कैद व 500 रूपये जुर्माना व 506 आईपीसी के तहत 6 माह कैद व 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ओर से पीड़ित को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
सौजन्य : Punjabkesari
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