दलित युवकों पर कातिलाना हमले में तीन को उम्रकैद
आजमगढ़। बरदह क्षेत्र के शंकरपुर कनौना गांव में करीब चार साल पहले दलित युवकों पर कातिलाना हमले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी। बुधवार को एससी/एसटी विशेष अदालत के जज शिवचंद ने प्रत्येक दोषी पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार शंकरपुर कनौना गांव में दलित होने के कारण चंद्रमा देवी आवासीय पट्टा मिला था। प्रेमचंद यादव ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया। मामला न्यायालय में पहुंच गया। इस बीच, 31 मार्च 2017 की शाम चार बजे चंद्रमा देवी के पुत्र रमेश और कमलेश बाइक से अपनी दुकान जा रहे थे। पुलिया पर प्रेमचंद यादव और उसके पुत्र राजीव उर्फ राजू यादव, इन्द्रेश यादव और उमा मौर्य ने जातिसूचक गाली देते हुए दोनों दलित युवकों पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया। उन्होंने दोनों को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल दोनों दलित युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने दलित युवकों पर कातिलाना हमला करने में सभी चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश किया। मुकदमा के दौरान आरोपी उमा मौर्य की मृत्यु हो गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता इंद्रेशमणि त्रिपाठी व आलोक त्रिपाठी ने वादिनी चंद्रमा देवी, रमेश ,कमलेश, चीफ फार्मासिस्ट श्रीकांत चतुर्वेदी, डॉ. पीवी प्रसाद, डॉ. शिशिर जायसवाल, सीओ श्याम नारायण, जयप्रकाश सिंह, रिटायर सीओ एसपी तोमर को बतौर गवाह कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रेमचंद यादव, इंद्रेश यादव तथा राजीव उर्फ राजू यादव को उम्रकैद और 22-22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सौजन्य : livehindustan
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