गुजरात: महिला से अवैध संबंध के आरोप में दलित व्यक्ति को निर्वस्त्र कर पीटा, गाँव में घुमाया, 15 के खिलाफ मामला दर्ज

घटना 11 मार्च को इदर कस्बे के पास वडोल गांव में हुई, लेकिन इसका खुलासा 13 मार्च को हुआ जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
साबरकांठा, गुजरात: गुजरात के साबरकांठा जिले में एक दलित व्यक्ति को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया और गाँव में घुमाया गया। आरोपियों में तथाकथित ऊंची जाति के कुछ लोग शामिल थे, जिनमें मुख्य आरोपी उसकी प्रेमिका के पति का नाम भी शामिल है।
यह भयावह घटना 11 मार्च को इदर कस्बे के पास वडोल गांव में हुई, लेकिन इसका खुलासा 13 मार्च को हुआ जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
इदर पुलिस इंस्पेक्टर चेतन राठौड़ के अनुसार, एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 15 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से नौ को गुरुवार शाम तक हिरासत में लिया गया था।
पीड़ित को इतनी गंभीर चोटें आईं कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि, भय के कारण उसने डॉक्टरों से झूठ बोला कि वह सीढ़ियों से गिरने के कारण घायल हुआ है, साबरकांठा के एसपी विजय पटेल ने यह जानकारी दी।
शिकायत में 32 वर्षीय पीड़ित, जो निर्माण स्थलों पर मजदूरों को लाने-ले जाने का काम करता है, ने बताया कि वह एक महिला से काम के दौरान मिला था। पीड़ित भी शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं।
11 मार्च को रात करीब 11 बजे, जब वह कोल्ड स्टोरेज के बाहर चाय बनाने गया, तभी महिला का पति संजय ईश्वर ठाकोर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने पीड़ित का नाम पुकारा, और जब उसने भागने की कोशिश की, तो उसे पकड़ लिया गया और जातिसूचक गालियां दी गईं व पीटा गया।
आरोपियों ने उसे घसीटकर एक मंदिर के पास ले जाकर एक कथित तस्वीर दिखाई, जिसमें वह संजय की पत्नी के साथ था। इसके बाद उसे निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर फिर से मारा-पीटा गया। पीड़ित को एक पत्र पर जबरन हस्ताक्षर करवाकर धमकी दी गई कि वह दोबारा गाँव में कदम न रखे।
वीडियो वायरल होने के बाद, पुलिस ने पीड़ित से संपर्क किया और उसे शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया। पीड़ित के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और संजय ईश्वर ठाकोर, किशन सेंधाजी ठाकोर, मनोज उर्फ मनाजी सोमाजी ठाकोर, नरेश ईश्वर ठाकोर, नूनो उर्फ हरेश ठाकोर, मंगाजी सोमाजी ठाकोर, अतुलजी वीनाजी ठाकोर, अरुण बालकृष्ण बारोट, उमेश जितेंद्र बारोट, ज्योत्सना संजय ठाकोर, विशाल पेलाड सुथार, चेतन ईश्वर नाई, तीन अज्ञात व्यक्ति लोगों को आरोपी बनाया गया.
इन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसमें धारा 115(2) – स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 137(2) – अपहरण, धारा 189(2) – गैरकानूनी सभा, धारा 190 – गैरकानूनी सभा की सामूहिक जिम्मेदारी, धारा 191(2) – दंगा, धारा 310(2) – डकैती, धारा 352 – शांति भंग करने की मंशा से अपमान, धारा 351(3) – आपराधिक धमकी, इसके अलावा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं।
पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है और अन्य संदिग्धों की पहचान व गिरफ्तारी की प्रक्रिया में है।
सौजन्य: मूकनायक
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