दलित युवक की हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद
Badaun News – विशेष न्यायधीश ने दलित की हत्या के आरोपी मुनेंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना 17 सितंबर 2022 को हुई थी जब मुनेंद्र ने धर्मेंद्र की हत्या की थी। मामले की सुनवाई के बाद…
विशेष न्यायधीश एससीएसटी एक्ट रिंकू जिंदल ने तीन साल पहले दलित की हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 45 हजार का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी जितेंद्र कुमार सिंह, ऐश्वर्या प्रताप सिंह के अनुसार सिविल लाइंस कोतवाली के गांव पड़ौआ निवासी राम सिंह ने 18 सितंबर 2022 को थाना सिविल लाइन पर दर्ज कराई कि 17 सितंबर की सुबह उसके पुत्र धर्मेंद्र को कुलचौरा गांव के मुनेंद्र पुत्र धर्मसिंह यादव घर से मजदूरी की बात कह कर ले गए। जब देर रात तक मेरा लड़का घर नहीं आया तो मुनेंद्र के घर गया तो पता चला मुनेंद्र भी घर नहीं आया है। अगले दिन थाने से फोन आया कि एक लाश मिली है।
सूचना पर जब राम सिंह का बेटा पिंटू पहुंचा तो देखा धर्मेंद्र को चोट लगी थी। मुनेंद्र ने चोट पहुंचा कर लड़के की हत्या कर दी है। तब पुलिस ने केस पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर सभी साक्ष्यों को संकलन करके आरोप पत्र न्यायालय मे प्रेषित किया। जहां तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर दलील सुनने के बाद दोषी मुनेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई।
सौजन्य: हिन्दुस्तान
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