समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के फैसले पर पुनर्विचार से SC का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले अपने पिछले आदेश पर पुनर्विचार करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला उस याचिका को खारिज करते हुए लिया, जिसमें समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के बदलाव के लिए संसद से कानून बनने की जरूरत है। इस निर्णय के बाद समलैंगिक विवाह को लेकर कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा।
सौजन्य: पंजाब केसरी
नोट: यह समाचार मूल रूप से .punjabkesari.in पर प्रकाशित हुआ है और इसका उपयोग विशुद्ध रूप से गैर-लाभकारी/गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों, विशेष रूप से मानवाधिकारों के लिए किया जाता है।