तृतीय लिंग को 0.5 प्रतिशत अंतरिम आरक्षण दे एनएलएसआईयू: कर्नाटक उच्च न्यायालय
बेंगलुरु, 21 दिसंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) को निर्देश दिया है कि वह दाखिले में तृतीय लिंग को 0.5 प्रतिशत अंतरिम आरक्षण दे और जब तक विश्वविद्यालय ऐसे आवेदकों के लिए आरक्षण को लेकर कोई नीति नहीं बना लेता, तब तक फीस में छूट दी जाए।
न्यायमूर्ति रवि वी. होस्मानी की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनएलएसआईयू को वित्तीय सहायता की व्यवस्था के सिलसिले में उचित अनुदान के लिए केंद्र और राज्य सरकार से संपर्क करने को भी कहा।
अदालत ने राज्य सरकार द्वारा समुदाय के लिए 0.5 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने के लिए रोजगार में तृतीय लिंग के लोगों को प्रदान किए गए एक प्रतिशत आरक्षण पर भी गौर किया । अदालत ने मुगिल अंबु वसंता द्वारा दायर याचिका पर यह निर्देश दिया।
सौजन्य: आईबीसी24
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