दलित उत्पीड़न कांडों के पीड़ितों को नहीं मिल रही वक्त पर सहायता
दलित उत्पीड़न कांडों के पीड़ितों को नहीं मिल रही वक्त पर सहायता पीड़ित बेटे के इलाज में घर रखा गिरवी, मां को नहीं मिली सहायता क्षतिपूर्ति हासिल करने को
गया जिले में दलित उत्पीड़न कांडों के शिकार पीड़ितों को वक्त पर क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। प्रावधान के मुताबिक अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पुलिस थानों में मुकदमा दर्ज कराने वाले पीड़ितों को सूबे के कल्याण विभाग की ओर से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है। बताया जाता है कि क्षतिपूर्ति की पहली किस्त की रकम उन्हें मुकदमा दर्ज कराए जाने के तुरंत बाद मुहैया करायी जाती है, जबकि दूसरी किस्त न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद उपलब्ध करायी जाती है। बताया जाता है कि कल्याण विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति की यह रकम पीड़ितों के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जाती है। देखने-सुनने में सरल लगने वाली इस प्रक्रिया में लालफीताशाही हावी है। हकीकत है कि पैरवी-रसूख न हो तो पीड़ितों को क्षतिपूर्ति की राशि हासिल करने के लिए साल-दर-साल का इंतजार करना पड़ता है।
केस-1
मैगरा थाने में दर्ज कांड (75/24) दिनांक-10 सितंबर 24 के दलित समूदाय के सूचक करण कुमार को करीब तीन महीने बाद भी क्षतिपूर्ति राशि का इंतजार है। करण की मां शांति देवी कहती है कि बेटे के इलाज के लिए मकान तक गिरवी रखनी पड़ गयी, लेकिन सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति राशि अबतक नहीं मिली है। आपराधिक घटना में शरीर बुरी तरह झुलस गया था।
केस-2
शेरघाटी के लोहारटोली मोहल्ले में रहने वाले मजदूर शिवपूजन रजक का कहना है कि करीब तीन साल पूर्व उन्होंने एक आपराधिक कांड को लेकर दलित उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था, लेकिन आजतक कोई सहायता नहीं मिली।
केस-3
गया जिले के सोनेखाप गांव के रहने वाले दलित समुदाय के तालकेश्वर चौधरी ने पिछले वर्ष जुलाई में दलित उत्पीड़न का केस (733/23) शेरघाटी थाने में दर्ज कराया था। साल भर से ज्यादा का समय गुजर जाने के बावजूद उन्हें कोई सहायता नहीं मिली।
केस-4
शेरघाटी नगर परिषद के पलकिया इलाके में रहने वाले ट्रैक्टर ड्राइवर रवि कुमार मांझी ने पिछले वर्ष अक्तूबर में शेरघाटी थाने में दलित उत्पीड़न का केस (1035/23) दर्ज कराया था। साल भर से ज्यादा समय गुजर गया, लेकिन कोई क्षतिपूर्ति की रकम नहीं मिली।
क्या कहती है पुलिस
करण कुमार को क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलने के सवाल पर मैगरा के थानेदार कुमार सौरभ कहते हैं कि पुलिस की ओर से जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचक को सहायता मुहैया कराने के लिए औपचारिक तौर पर सूचना भेजी गई है।
क्या कहते हैं कल्याण पदाधिकारी
इस मामले में गया के जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार से बातचीत करने की कोशिश की गई, मगर वह उपलब्ध नहीं हो सके। इधर शेरघाटी स्थित अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी अमल किशोर प्रसाद कहते हैं कि यदि किसी को इस प्रावधान का लाभ नहीं मिला है तो उसे भी यह राशि मुहैया करा दी जाएगी।
सौजन्य: लाइव हिंदुस्तान
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