पूर्व मंत्री BJP विधायक पर दलित महिला से दुष्कर्म कि FIR, हाईकोर्ट के आदेशों पर हुआ एक्शन, जानिए पूरा मामला
गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी के एक विधायक पर दलित महिला से बलात्कार और आपराधिक धमकी देने के मामले में शनिवार को एफआईआर की गई है। पुलिस ने यह क्रिया गुजरात हाई कोर्ट के निर्देश पर किया है
गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी के एक विधायक के द्वारा दलित महिला से दुष्कर्म और अपराधी धमकियां देने के मामले में शनिवार को पुलिस एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस ने यह कार्यवाही गुजरात हाई कोर्ट के निर्देश पर की है
FIR के मुताबिक आरोपी गुजरात के पूर्व मंत्री और भाजपा के मौजूदा विधायक गजेंद्र सिंह परमार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भी मामला दर्ज किया गया है। क्योंकि पीड़िता एक दलित है। कथित घटना जुलाई 2020 में घटी थी
गांधीनगर के सेक्टर 21 थाने में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराएं 376 ( 376 – बलात्कार कि सजा) और 506 (आपराधिक धमकी की सजा) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है
कुछ दिन पूर्व गुजरात हाई कोर्ट में विधायक गजेंद्र सिंह परमार के खिलाफ पीड़ित महिला की शिकायत पर फिर दर्ज नहीं करने पर गुजरात पुलिस से सवाल किए थे परमार साबरकांठा जिले की प्रांतीज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है
शिकायतकर्ता महिला के अनुसार विधायक परमार ने 30 जुलाई 2020 को उसे विधायक आवास बुलाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे
FIR के अनुसार पीड़िता के द्वारा बताया गया कि विधायक बाद में उसके फोन कॉल को भी नजरअंदाज करने लगा ने आरोप लगाया है कि एक बार विधायक ने उसका फोन रिसीव किया और जाति सूचक टिप्पणी करते हुए धमकी दी कि अगर उसने इस संबंध में किसी से भी कोई बात की तो उसका अपहरण करवा देंगे और उसे परेशान करेंगे।
इसके बाद महिला ने 2021 में हाईकोर्ट का रास्ता अपनाया और पुलिस को विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया
सौजन्य: एम पी भास्कर
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