Gonda News: दलित किशोरी से दुष्कर्म के दो आरोपी दोषमुक्त.
गोंडा। दलित किशोरी के उत्पीड़न, अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में साक्ष्य के अभाव में अदालत ने महिला समेत दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। झूठी गवाही देने के मामले में वादी के खिलाफ प्रकीर्ण दांडिक केस दर्ज करने का आदेश भी दिया है।
खरगूपुर क्षेत्र के दलित व्यक्ति ने थाने में दर्ज कराए केस में कहा कि 28 सितंबर 2020 को रात 10 बजे उसकी 15 साल की बेटी को कौड़िया के ग्राम रानीपुर परसिया निवासी दिनेश यादव भगा ले गया है। विवेचना के दौरान अपहरण, दुष्कर्म, एससी/एसटी एक्ट व पॉक्सो एक्ट के अपराध का साक्ष्य मिलने पर आरोपी दिनेश यादव और प्रकाश में आई पांडेय पुरवा बैदौरा बाजार खरगूपुर की रामरति के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष न्यायालय में साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका। पीड़िता की सही उम्र के संबंध में भी कोई प्रामाणिक अभिलेख नहीं पेश किया गया। बृहस्पतिवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने दिनेश यादव व रामरति को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने झूठी गवाही देने के संबंध में वादी मुकदमा के खिलाफ प्रकीर्ण दांडिक वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।
सौजन्य: अमर उजाला
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