Supreme Court: ‘सजा में छूट पर आदेश की अवहेलना क्यों’, अदालत ने यूपी सरकार के सचिव से मांगे अधिकारियों के नाम
शीर्ष अदालत ने कारागार विभाग के प्रधान सचिव को हलफनामा दाखिल कर मुख्यमंत्री सचिवालय के उन अधिकारियों के नाम बताने को भी कहा जिन्होंने एक दोषी की स्थायी छूट याचिका से संबंधित फाइल आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का हवाला देकर स्वीकार नहीं की थी। शीर्ष अदालत ने 13 मई को कहा था कि आदर्श आचार संहिता छूट तय करने में आड़े नहीं आएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सजा में छूट के हर मामले में उसके आदेशों की अवहेलना क्यों कर रही है। शीर्ष अदालत ने कारागार विभाग के प्रधान सचिव को हलफनामा दाखिल कर मुख्यमंत्री सचिवालय के उन अधिकारियों के नाम बताने को भी कहा जिन्होंने एक दोषी की स्थायी छूट याचिका से संबंधित फाइल आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का हवाला देकर स्वीकार नहीं की थी। शीर्ष अदालत ने 13 मई को कहा था कि आदर्श आचार संहिता छूट तय करने में आड़े नहीं आएगी।
पिछले सप्ताह कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के बाद प्रधान सचिव राजेश कुमार सिंह सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के सामने पेश हुए। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने प्रधान सचिव से छूट याचिकाओं पर फैसला करने के लिए कोर्ट के आदेशों का पालन न करने के बारे में सवाल किए। जस्टिस अभय ओका ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 13 मई के आदेश के बावजूद उन्होंने (सीएम सचिवालय) आचार संहिता खत्म होने तक इंतजार किया। वे कोर्ट के आदेशों को कोई महत्व नहीं देते।
सौजन्य :अमर उजाला
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