जमानत मांगने के पूरे हकदार मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?
मनीष सिसोदिया पिछले 16 महीनों सेजेल में हैं। उन्होंनेअपनी याचिका मेंदलील दी हैकि उनके खिलाफ मुकदमे में पिछलेसाल अक्टूबर सेअब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
दिल्ली के पूर्वउपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली शराब नीति मामले मेंअनियमितताओं को लेकर ईडी और सीबीआई का जांच का सामना कर रहे मनीष सिसोदिया जमानत मांगनेके हकदार हैं। कोर्ट नेईडी को 5 अगस्त से इस मामले में जवाब दाखिल करनेका निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ नेकहा कि कोर्ट नेपिछलेसाल 30 अक्टूबर को उनकी पहली जमानत याचिका खारिज करतेहुए कहा था कि अगर मुकदमा अगले 6-8 महीनों भी खत्म नहीं होता तो वह नई याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट नेकहा, 30
अक्टूबर सेलेकर अब तक 6-8 महीनेपूरेहो चुतेहैं। ऐसे में अब उनकी जमानत याचिका पर मेरिट के आधार पर विचार किया जा सकता बता दें, मनीष सिसोदिया पिछले 16 महीनों सेजेल मेंहैं। उन्होंने जमानत का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि वह 16 महीनों से जेल में हैंऔर उनके खिलाफ मुकदमे में पिछलेसाल अक्टूबर सेअब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। ईडी की ओर से पेश हुए
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा एजेंसी को जमानत याचिका पर विचार करने के खिलाफ कुछ आपत्तियां थीं। राजू नेकहा कि वर्तमान सुनवाई 21 मई के दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश सेसंबंधित हैजिसमेंसिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस आदेश को पिछले महीने सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका में चुनौती दी गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया था।
उन्होंनेकहा, मौजूदा मामला 21 मई के खिलाफ हैजबकि 4 जून के आदेश के मुताबिक उन्हेंट्रायल कोर्ट जानिए चाहिए था। वहीं कोर्ट नेईडी सेकहा कि 4 जून के आदेश मेंकेवल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान दर्जकिया गया हैकि ईडी की चार्जशीट 3 जुलाई तक दायर की जाएगी। “योग्यता के आधार पर फैसला कहां है?”
16 महीनों सेजेल मेंमनीष सिसोदिया
बता दें, मनीष सिसोदिया नेआबकारी नीति सेजुड़े भ्रष्टचार और धनशोधन के मामलों मेंउनकी जमानत याचिकाओं पर पुनर्विचार करनेका अनुरोध करते हुए भी एक याचिका दायर की है। सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ईडी नेसीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन के मामले में नौ मार्च 2023 को उन्हेंगिरफ्तार किया था। सिसोदिया नेपिछलेसाल 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल सेइस्तीफा दे दिया था।
उन्होंने याचिका में कहा हैकि जांच एजेंसियों की ओर सेपेश कानून अधिकारी ने चार जून को पीठ को बताया था कि कथित आबकारी नीति घोटालेके मुख्य मामलेऔर इससेजुड़े धनशोधन मामलेमेंचार्जशीट और अभियोजन की शिकायत तीन जुलाई, 2024 को या उससेपहलेदायर की जाएगी। कोर्ट नेचार जून को दो मामलों मेंसिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करनेसेइनकार कर दिया था।
हालांकि, इसनेकहा था कि भ्रष्टाचार और धनशोधन सेजुड़े मामलों मेंप्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अंतिम अभियोजन शिकायत और चार्जशीट दाखिल किए जानेके बाद सिसोदिया जमानत के लिए अपनी याचिकाएं फिर से दायर कर सकतेहैं।
सौजन्य:लाइव हिंदुस्तान
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