किसान आंदोलन मामला : शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार पहुंची SC
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दाखिल कर कहा है कि हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले पर रोक लगाई जाए. हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से हरियाणा में कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है|
किसान आंदोलन (Farmer Protest) के दौरान बंद किए गए शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. सरकार ने कानून- व्यवस्था का हवाला देकर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रखने की मांग की है. साथ ही हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने सर्वोच्च अदालत से मामले में जल्द सुनवाई की मांग भी की है. अब जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगी.
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले पर रोक लगाई जाए. हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से हरियाणा में कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इससे शंभू बॉर्डर और उसके आसपास और हरियाणा के अन्य भागों में जान-माल को खतरा हो सकता है, जिसकी रक्षा करने के लिए राज्य सरकार, संविधान के तहत कर्तव्यबद्ध है|
सौजन्य:एनडीटीवी
यह समाचार मूल रूप से ndtv.in में प्रकाशित हुआ है|और इसका उपयोग पूरी तरह से गैर-लाभकारी/गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से मानव अधिकार के लिए किया गया था|