Uttar Pradesh: 21 साल पहले दलित व्यक्ति की हत्या, 3 को आजीवन कारावास
आजमगढ़: यहां की एक अदालत ने 21 साल पहले एक दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में सोमवार को तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि विशेष अदालत (एससी-एसटी एक्ट) के न्यायाधीश कमलापति ने प्रत्येक दोषी पर 77,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीनों दोषी – नरेंद्र यादव, संजय यादव और रोशन राजभर – 26 मार्च, 2003 की रात को मधोई गांव में अपने भाई मनोज कुमार और कपिल देव के घर में घुसे और सोते समय दोनों भाई-बहनों को गोली मार दी। दोनों भाई दलित समुदाय से थे। अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि कपिल देव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई मनोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया।
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