MP: सिंगरौली में दलित युवक की गोली मारकर हत्या भाजपा मंडल अध्यक्ष पर लगाई गई एक और धारा, इस वजह से खो बैठा था आपा
Singrauli News : सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदुहा पोड़ी में शनिवार की प्रातः सरेराह युवक को गोली मारकर हत्याकांड को अंजाम देने वाले सनकी बीजेपी युवा मोर्चा मौहरिया जिलाध्यक्ष को पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चितरंगी अस्पताल तिराहा से गिरफ्तार कर लिया है। उक्ताशय का खुलासा करते हुए एस पी सिंगरौली निवेदिता गुप्ता ने बताया की ग्राम तेंदुहा पोड़ी मे आरोपी अभिषेक पाण्डेय पुत्र अनिल पाण्डेय उम्र 30 निवासी कुल्हईया जो भारतीय जनता पार्टी मौहरिया का युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष है, ने शनिवार को प्रातः 9.30 बजे तेंदूहा पोड़ी मार्ग पर मृतक लाले बेसल पुत्र गुनीलाल बंसल उम्र 23 वर्ष निवासी दुर्दरा के पर गोली चलाकर हत्या को अंजाम दिया था. जिसे पुलिस की गठित तीन टीम ने कड़ी मशकत से घेराबंदी कर 12 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर लिया|
सनकी बीजेपी युवा अध्यक्ष ने अकारण युवक की ले ली जान इनकी रही भूमिकाएक धारा बढाई गईगिरफ्तार आरोपी ने अपने कबूल नामे में बताया की वह शनिवार को अपने एक्स यू पी 300 कार से अपने भैया को लेने रीवा जा रहा था और अपने पास लायसेंसी 32 बोर का पिस्टल रखा था जिसमे 8 कारतूस भरे हुए थे. आरोपी अनुसार वह जैसे ही गिरौंदा स्थित राजेश्वरी पेट्रोल पम्प से लगभग डेढ़ किलोमीटर आगे पहुंचा तो देखा कि एक लड़का पायल अवस्था में पड़ा हुआ है और पास में मृतक युवक सिर पर लाल रंग का गमछा बांधे खड़ा है. जिससे उसने पूछा कि क्या हुआ भाई, यह सुनते ही मृतक अपनी मोटरसाइकिल से कुंडैनिया रोड तरफ भागने लगा जिसका आरोपी ने अपनी कार से पीछा किया. लेकिन मृतक रुकने को तैयार नहीं था और वह भागते भागते तेंदुहा पोड़ी मार्ग तरफ भागने लगा जिसे आरोपी अभिषेक ने अपनी कार से ओवरटेक करके रोकने का प्रयास किया लेकिन मृतक इसके बाद भी नहीं रुका और पीपरवान की ओर भागने लगा जिसका पीछा कर गुस्से से लाल आरोपी अभिषेक ने पहले डराने के लिए हवाई फायरिंग किया और जब उसके बाद भी नहीं रुका तो उसे गोली मारने की चेतावनी देते हुए सथ में उसके पीठ पर गोली चला दिया. मृतक गोली लगने के बाद भी कुछ दूर तक गया और उसकी मौत हो गयी. घटना के बाद आरोपी बेफिक्र अपने भैया को लेने रीवा गया और वापसी के बाद चितरंगी अस्पताल तिराहा के पास पुलिस के हत्थे चढ़ गया|
एक धारा बढाई गई
पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया था और जाँच की थी लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने SC ST Act की धारा बढ़ा दी है।
सौजन्य:न्यूज़ वन
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