शराब घोटाला मामला: अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है।
अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर पर फैसले के वक्त जरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील एसजी तुषार मेहता अदालत में मौजूद थे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीन सवाल तय किए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया।
केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की सामग्री को चुनौती देते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान यह उपलब्ध नहीं थी। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, अदालत ने आदेश दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाना चाहिए। पीठ ने केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था और उन्होंने इस आदेश का पालन किया।
21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को किया गया था गिरफ्तार
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। एक निचली अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर मामले में 20 जून को जमानत दी थी। हालांकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत था। अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था।
सौजन्य :आउटलुक
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