Lucknow News: दलित महिला को पीटने वालों पांच लोगों को सजा
श्रावस्ती। सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम डोमाई निवासी एक अनुसूचित जाति की महिला कालता देवी पत्नी करई के साथ 13 वर्ष पूर्व मारपीट हुई थी। इस दौरान गांव के ही राधेश्याम व इतवारी, राम पारस, ननके व शेष राम ने महिला को जातिसूचक गाली देते हुए मारापीटा। इस दौरान आरोपियों ने उसे जानमाल की धमकी भी दी।
पुलिस ने पांचों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था। इसका निस्तारण करते हुए मंगलवार विशेष न्यायाधीश एससी एसटी अवनीश गौतम ने आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए राधेश्याम व इतवारी को एक-एक वर्ष साधारण कारावास व प्रत्येक को तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर दो सप्ताह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया। वहीं राम पारस, ननके व शेष राम को दो-दो वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को आठ-आठ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
मारपीट के मामले एक वर्ष का सश्रम कारावास
श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली पुलिस ने चार वर्ष पूर्व सरकारी कर्मचारी से मारपीट के मामले में सिरसिया थाना क्षेत्र के गुलरा फटवा निवासी कोयलिया पुत्र राशिद के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था। मामले में मंगलवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने आरोपी कोयलिया को दोषी मानते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
सौजन्य: अमर उजाला
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