Shimla News: सड़क निर्माण में पर्यावरण को नुकसान, 4 लाख का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। नेशनल हाईवे-707 हाटकोटी-पांवटा साहिब के निर्माण से पर्यावरण को हुए नुकसान पर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चार लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
हाटकोटी के रास्ते पर रोहाना के पास टौंस नदी के किनारे अवैध डंपिंग करने पर बोर्ड ने यह कार्रवाई की है। जुर्माना फोरलेन का निर्माण करवा रहे ठेकेदार को चुकाना होगा। निरीक्षण के दौरान टीम को चार अवैध डंपिंग साइट मिली थी। डंपिंग वाली जगह पर सड़क किनारे डंगे भी नहीं लगाए हैं। टौंस नदी से कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। नदी किनारे मलबे की डंपिंग से बरसात में गाद बन जाती है जिससे पेयजल परियोजना प्रभावित होती है। एनजीटी ने भी एनएच 707 पौंटा साहिब-हाटकोटी के निर्माण के दौरान पर्यावरण को हुए नुकसान का संज्ञान लिया है और 24 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई होनी है।
एनएच-707 के निर्माण के दौरान निकले पत्थर सीधे खाई में फेंक दिए हैं। इससे प्राकृतिक तंत्र, वनस्पति और जीवों को नुकसान पहुंचा हैै। मलबे की डंपिंग जलाशय, प्राकृतिक झरने, खेतों और बागवानी क्षेत्रों के पास की जा रही है। इससे सैकड़ों सालों पुरानी कूहलों और नालों के पानी का बहाव बाधित हो रहा है।
पहले भी जारी किए थे नोटिस
प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले भी इलाके में अवैध डंपिंग पर नोटिस जारी किया था लेकिन डंपिंग पर कोई लगाम नहीं लग पाई। इसके बाद अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 4 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ललित ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है।
सौजन्य: अमर उजाला
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