थाने पर बुला कर दलित युवक को प्रताड़ित करने के मामले में पूर्व चर्चित थानेदार समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश, मामला गरमाया
थाने पर बुलाकर दलित युवक को प्रताड़ित करने और एक तरफा कार्यवाही करने के मामले में पूर्व थानेदार समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। महराजगंज भूमि विवाद के मामले में दो वर्ष पूर्व निचलौल थाने पर बुला कर दलित युवक को प्रताड़ि त करने और एकतरफा शांतिभंग की कार्रवाई करना तत्कालीनथानाध्यक्ष रामाज्ञासिंह को महंगा पड़ता नजर आ रहा है।
पीड़ित ने पहले पुलिस के उच्चाधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई थी लेकिन जब कही सुनवा ई नहीं हुई तो वह कोर्ट पहुंच गया । अब न्यायालय ने मामले में तत्काली न थानाध्यक्ष रामाज्ञा सिंह, आरक्षी परमहंस गौड़ समेत तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दि या है। संवाददाता के अनुसार पिपरा काजी गांव के रहने वाले पीड़ित सिद्धार्थगौतम का उसके गांव पर ही विपक्षियों से भूमि विवाद चल रहा था । इस संबंध में तीन जुलाई 2022 को दो नों पक्षों को थाने बुलाया गया था। आरोप है कि थाने पर विपक्षी गणों से मिलकर निचलौल पुलिस ने थाने पर ही प्रताड़ि त करते हुए न सिर्फ उसे भला -बुरा कहा , बल्कि हवालात में बंद कर दिया । कुछ समय बाद एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए शांति भंग में चालान भी कर दिया , लेकिर चालानी रिपोर्ट में पुलिस ने फर्जी मामला लिखते हुए दिखाया कि गिरफ्तारी गांव से विवाद करते हुए की गई। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिदेशक को भी शिकायत भेजी , लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद उसने कोर्ट का दरवा जा खटखटा या था।
पीड़ित के आवेदन के आधा र पर विशेष न्यायाधीश अनन्य विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट शाकिर हसन ने तत्कालीन थानाध्यक्ष रामाज्ञा सिंह, आरक्षी परमहंस
गौड़ तथा एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दि या है। अब मामला गरमा गया है।
सौजन्य :डाइनामाइट न्यूज
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