Lucknow: किराएदार ने घर में अकेला पाकर चार साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, पिता की शिकायत पर मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार
Lucknow Crime: राजधानी में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थानाक्षेत्र के अर्जुनगंज में एक निजी मकान में किराए पर रह रहे आरोपी ताहिर ने उसी मकान में परिवार के साथ किराए पर रहने वाली चार वर्षीय बच्ची को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। दर्द से कराह रही बच्ची ने सारी घटना अपने परिजनों को बताई जिसके बाद पीड़ित पिता ने पुलिस को सूचना दी। फ़िलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को मेडिकल परीक्षण हेतु भेज दिया।
एडीसीपी साउथ लखनऊ शशांक सिंह ने सोमवार की सुबह जानकारी देते हुए बताया कि रविवार दोपहर सुशांत गोल्फ थाने पर अर्जुनगंज नई बस्ती निवासी पीड़ित ने फोन कर बताया कि उसकी चार वर्षीय बेटी के साथ पड़ोसी किराएदार द्वारा दुष्कर्म किया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुँची पुलिस ने आरोपी ताहिर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, पीड़िता नाबालिग को अपनी निगरानी में पुलिस ने मेडिकल परीक्षण हेतु भेज दिया। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने बताया की मूल रूप से बस्ती निवासी आरोपी ताहिर उक्त मकान में रहकर बिजनौर इलाके में फर्नीचर का काम करता है। रविवार को बच्ची घर में अकेली थी और उसके परिजन कहीं बाहर गए थे तभी आरोपी ने घटना को अंजाम दे दिया। फ़िलहाल पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत के आधार पर रेप, एससी/एसटी एवं पॉक्सो की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
खिलाने के बहाने कमरे में बुलाया और कर दिया रेप
सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने बताया की रविवार के दिन जब बच्ची घर में अकेली थी और बाहर खेल रही थी तो आरोपी उसे खिलाने के लिए अपने कमरे में ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद आरोपी ने बच्ची के साथ जबरन अश्लील हरकतें करते हुए उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दे दिया। बाहर निकली बच्ची ने किसी तरह सारी घटना अपने परिजनों से बताई जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई।
आईपीएस ने जारी की बाइट, उजागर कर दी पीड़िता व उसके पिता की पहचान
इस घटना के सम्बन्ध में सोमवार की सुबह आईपीएस अधिकारी व एडीसीपी साउथ लखनऊ शशांक सिंह ने डीसीपी साउथ मीडिया ग्रुप पर अपनी एक वीडियो बाइट जारी करवाई जिसमें उन्होने 4 वर्षीय पीड़ित नाबालिग बच्ची व उसके पिता का नाम बताते हुए उनकी पहचान उजागर कर दी। थोड़ी ही देर में यह वीडियो शहर के कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो गई। जब इस पर सवाल उठा तो उन्होंने आधिकारिक ग्रुप से वह वीडियो हटवा दी और नई बाइट जारी कर दी। हालाँकि उनके इस कृत्य से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा है। गौरतलब है कि रेप आदि के मामलों में पीड़ित की पहचान उजागर करना आईपीसी की धारा 288ए के तहत दंडनीय अपराध है।
सौजन्य :न्यूज़ ट्रैक
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