सुप्रीम कोर्ट का मणिपुर सरकार को आदेश:UPSC एग्जाम के लिए मणिपुर से बाहर जा रहे कैंडिडेट्स को 3000 रुपए प्रतिदिन दें
सुप्रीम कोर्ट ने एक दुर्लभ आदेश के तहत मणिपुर सरकार से कहा है कि UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों को रोजाना के हिसाब से 3000 रुपए दें, ताकि वे 26 मई को हिंसा प्रभावित मणिपुर से बाहर जाकर एग्जाम दे सकें।
140 छात्रों ने मिलकर अपने एग्जामिनेशन सेंटर को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेपी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच इसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
140 छात्रों ने मिलकर अपने एग्जामिनेशन सेंटर को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी।सुप्रीम कोर्ट बोला- छात्र ईमेल करके नोडल अफसर को जानकारी दें| सुनवाई के बाद आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में मणिपुर में रह रहे UPSC उम्मीदवारों को राज्य सरकार प्रतिदिन के हिसाब से 3000 रुपए दे, ताकि ये उम्मीदवार राज्य के बाहर जाकर परीक्षा दे सकें। जो भी उम्मीदवार इसका लाभ उठाना चाहते हैं, वे इस आदेश में दिए गए ईमेल एड्रेस पर नोडल ऑफिसर को बता दें कि वे कहां रह रहे हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने आया कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे छात्रों को 1500 रुपए देने को कहा था, जिन्होंने मणिपुर के बाहर एग्जाम देने का फैसला किया है। CJI ने कहा कि सभी के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना संभव नहीं है, इसलिए सहायता राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है।
UPSC ने कैंडिडेट्स को 6 सेंटर में से चुनने की अनुमति दी
इससे पहले 29 मार्च को UPSC ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि मणिपुर के जिन UPSC कैंडिडेट्स ने इंफाल को एग्जाम सेंटर के तौर पर चुना था, उन्हें अपना अपना सेंटर बदलने की मंजूरी दी जाएगी, बशर्ते राज्य सरकार उनके टैवल की व्यवस्था करे।
कमीशन ने कहा कि ऐसे कैंडिडेट्स मिजोरम के आईजॉल, नगालैंड के कोहिमा, मेघालय के शिलॉन्ग, असम के डिसपुर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता और दिल्ली को नए सेंटर के तौर पर चुन सकते हैं। इसके लिए उन्हें 8 से 19 अप्रैल के बीच रिक्वेस्ट भेजनी होगी।
सौजन्य :दैनिक भास्कर
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