अदालत ने दलित बच्ची के अपहरण व दुष्कर्म में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई
अनुसूचित जाति की नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राहुल आनंद ने पीपीगंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी अभियुक्त लक्ष्मण साहनी को आजीवन कारावास एवं 60 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है. अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को डेढ़ साल का कारावास अलग से भुगतना होगा|
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी एवं अरविंद कुमार श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 25 जुलाई 2014 की है. वादिनी की नाबालिग बच्ची को युवक बहला-फुसलाकर कर अपने साथ लेकर चला गया. लड़की की मां ने पहले आसपास उसको तलाश किया. कुछ लोगों ने युवक को उसे लेकर जाते देखा था. लड़की की मां युवक के घर गई तो उसके घरवालों ने उन्हें यह कहते हुए भगा दिया कि उनका बेटा बाहर रहकर कमाता है. महिला ने प्रधान से सम्पर्क किया जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत करने की बात कही. पुलिस ने केस दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू की और आरोपित को लक्ष्मण को पकड़ कर उसके पास से बच्ची बरामद किया. कोर्ट में बयान और मेडिकल जांच के बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई|
सौजन्य :जनता से रिश्ता
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