मतदान में शत प्रतिशत वी वी पैट पर्ची की गिनती की याचिका पर चुनाव आयोग को न्यालय का नोटिस
नयी दि ल्ली 01 अप्रैल (वा र्ता ) उच्चतम न्यायालय ने शत प्रति शत इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों (ईवी एम) में मतदाता द्वारा जां ची गयी मतदान की कागजी प्रति (वी वी पैट) की गणना करा ने की व्यवस्था का निर्देश दिये जाने की मां ग को लेकर दायर एक याचिका पर सोमवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया ।
फिलहाल आयोग द्वारा हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बिना किसी पूर्व विचार के पांच-पांच ईवी एम मशीनों में वी वी पैट लगा ने की व्यवस्था है। न्या यमूर्ति बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने आयो ग को नो टि स जा री करने के साथ इसी तरह की या चि का को एसोसएि शन फॉ र डेमोक्रेटि क रि फॉर्म्स की
या चिका के साथ रखे जा ने के आदेश दिए।
संबंधि त या चि का में चुना व आयो ग के उस दि शा निर्देश को भी चुनौ ती दी गयी है जि समें वी वी पैट की पुष्टि का सत्या पन बारी बारी से कि ए जा ने की व्यवस्था है जि ससे मतदान के सत्या पन में देरी हो ती है। या चि का में कहा गया है कि यदि हर विधानसभा क्षेत्र में मतगणना के लिए और अधिक कर्मचारी लगा कर वी वी पैट की पुष्टि साथ साथ करा दी जाए तो यह काम पांच छह घंटे में हो सकता है। याचिका कर्ता ने दलील दी है कि सरका र ने चौबी स लाख वी वी पैट खरीदने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये खर्च कि ए है लेकिन अभी करीब केवल बीस हजार वी वी पैट सेट की पर्चियों की पुष्टि करायी जाती है।
या चिका में कहा गया है कि कई वि शेषज्ञ इस वि षय में कई प्रश्न उठा चुके है और ईवी एम तथा वी वी पैट के मतों में बड़ी संख्या में वि संगति यों की सूचना एं वि गत में आती रही है। या चि का में उच्चतम न्या या लय से मां ग की गयी है कि ईवी एम के वोट का मिलान वी वी पैट की पर्ची के साथ कराया जाए। वी वी पैट की पर्चि यों की पुष्टि बारी बारी से करा ने के आयो ग के अगस्त 2023 के दि शा नि र्देश को नि रस्त कि या जा ए। आयोग को नि र्देश दि या जा ए कि वो मतदाता ओं को वी वी पैट की अपनी पर्ची को मतदान के बा द एक अलग मतपेटी में डालने की अनुमति दे तथा आयो ग वी वी पैट मशी न के शीशे को पा रदर्शी रखे और मतदान करते समय उसकी बत्ती इतने समय तक जलती रही कि मतदाता अपने मत की कागजी रिका र्डिग को आराम से देख सके और उस पर्ची को फाड़कर अलग पेटी में डाल सके।
सौजन्य :यूनीवार्ता
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