छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार सुबह आठ बजे खुला कोर्ट, हुई सुनवाई
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब सुबह आठ बजे कोर्ट खुला और सुनवाई हुई। दरअसल याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के तहत सुनवाई के लिए याचिका दायर कर गुहार लगाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को सुबह आठ बजे हाई कोर्ट खुला। याचिका की सुनवाई हुई और निगम की तोड़फोड की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। निगम ने अवैध निर्माण बताते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए शनिवार का दिन तय किया था।
याचिकाकर्ता को मिली राहत,नगर निगम बिलासपुर की कार्रवाई पर तीन सप्ताह के लिए लगाई रोक
निगम ने अवैध निर्माण बताते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए शनिवार का दिन तय किया था
कोर्ट में पेश करना होगा दस्तावेज
नोटिस में यह भी कहा है कि पार्किंग स्पेस बनाने की शर्त पर ही निर्माण कार्य की अनुमति दी गई थी। तय नियमों व मापदंडों का उल्लंघन बताते हुए नोटिस तामिली के 24 घंटे के भीतर अवैध निर्माण को हटने का निर्देश दिया था। यह भी चेतावनी दी थी कि अवैध निर्माण को ना हटाने पर नगर निगम खुद ही हटाने की कार्रवाई करेगा। नोटिस में दी गई अवधि के अनुसार शनिवार को नगर निगम की कार्रवाई किसी भी समय प्रारंभ हो जानी थी। इसे देखते हुए याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अर्जेंट हियरिंग के तहत सुनवाई की गुहार लगाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस के निर्देश पर अवकाश होने के बाद भी शनिवार को सुबह आठ बजे कोर्ट खुला और याचिका पर सुनवाई की गई।
कोर्ट में पेश करना होगा दस्तावेज
शनिवार को नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ ही हाई कोर्ट ने तीन सप्ताह बाद प्रकरण की सुनवाई की तिथि तय कर दी है। तब तक याचिकाकर्ता को राहत मिल गई है। अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता के साथ ही नगर निगम को निर्माण कार्य से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करना होगा।
सौजन्य :नई दुनिया
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