“दलित उत्पीड़न के शिकार शिक्षक के खिलाफ भी न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज
विद्यालय परिसर में बच्चों के सामने ही दलित सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक के बीच हुई मारपीट की घटना में सहायक अध्यापक की तरफ से दलित उत्पीड़न का केस दर्ज कराने के एक महीने बाद आरोपी प्रधानाध्यापक की तरफ सेभी न्यायालय के आदेश पर धारा 156/3 के तहत विभिन्न गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया हैघटना के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से दोनों अध्यापकों को निलंबित कर जांच कराई जा रही है।
बीते फरवरी माह में शिक्षा क्षेत्र मया बाजार के कंपोजिट विद्यालय खिरौनी में स्कूल खुलने के बाद यहां पर तैनात सहायक अध्यापक संतराम को प्रधानाध्यापक अखंड सिंह ने पीट दिया था जिसके बाद संतराम की लिखित तहरीर पर गोसाईगंज पुलिस ने सहायक पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर दलित उत्पीड़न सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था!
घटना के एक महीने बाद आरोपी प्रधानाध्यापक अखंड सिंह नेभी न्यायालय के आदेश पर सहायक अध्यापक संतराम के खिलाफ लूट , मारपीट सहित आधा दर्जन सेअधिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज परशुराम ओझा नेबताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जाएगी
सौजन्य : Live hindustan
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