दलित की हत्या में दो उम्रकैद
रामपुर। दलित की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दो लोगों को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के चकासी गांव का है। तीन सितंबर 2012 को गांव निवासी बदन सिंह ने शाहबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि आरोपियों ने उसके बेटे के बाल मुंडाने को लेकर कहासुनी हो गई थी,जिससे नाराज होकर अलताफ और उसके साथियों ने मिलकर तमंचे से उसके बेटे अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बचाव को आए दूसरे बेटे रवि को भी घायल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला मंगलवार को सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा समेत कई लोगों के बयान दर्ज कराए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की,जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अलताफ और उसके साथी इम्तियाज को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। एसपीओ एसपी पांडे ने बताया कि कोर्ट ने अलताफ और उसके साथी इम्तियाज को आजीवन कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान मुन्ने की मौत हो गई और तौफीक की पत्रावली किशोर न्यायालय में लंबित है,जिसका फैसला आने बाकी है।
सौजन्य : Amar ujala
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