दलित किशोरी से गैंगरेप में तीन दोस्तों को उम्रकैद
विशेष जज पाक्सो एक्ट रामदयाल की विशेष कोर्ट ने दलित नाबालिग को बहलाकर दिल्ली में गैंगरेप करने के तीन दोस्तों को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर सबा दो लाख का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने में से आधी राशि पीड़िता के परिजनों को देने के भी आदेश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक सीपी गुप्ता और सुभव मिश्रा ने बताया कि थाना फतेहगंज पश्चिमी में दलित किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। आरोप था कि 13 मई 2014 को उसकी नाबालिग बेटी को गांव के दीपक, हरीओम और राजकुमार बहलाकर दिल्ली ले गये। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया था। पीड़िता ने कलमबंद बयान में कहा कि दीपक, हरिओम और राजकुमार ने दिल्ली में उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद राजकुमार और दीपक वापस आ गये। फिर हरिओम ने दिल्ली में उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। उसे अलवर राजस्थान और अलीगढ़ ले गया। वहां भी किराये के कमरे में हरिओम ने उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने तीनों दोस्तों के खिलाफ गैंगरेप, पाक्सो और एससी एसटी एक्ट में चार्जशीट विशेष कोर्ट में पेश की थी।
सौजन्य : Live hindustan
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