बांदा में दलित की हत्या में दंपति को आजीवन कैद
बांदा में मामूली बात पर दलित युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले पति-पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों पर 81-81 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
वारदात के बाद से दोनों जेल में बंद हैं.
देहात कोतवाली के जौरही गांव निवासी प्रेमचंद्र कोरी की 20 अगस्त 2023 की रात हत्या कर दी गई थी. मृतक के पिता राजेंद्र कोरी ने गांव के राजू आरख और उसकी पत्नी दीपला के खिलाफ कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पिता के मुताबिक रात 10 बजे अपने घर के बाहर बैठा था तभी राजू ने उससे शराब लाने के लिए कहा. मना करने पर घर से चाकू लाया और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार दिए. पीछे से आई राजू की पत्नी दीपला ने प्रेमचंद्र को पकड़ रखा था. विशेष लोक अभियोजक विमल सिंह और डॉ. महेंद्र द्विवेदी के अनुसार विवेचक सीओ सिटी गवेंद्र पाल गौतम ने आरोपपत्र दाखिल किया, जिसके बाद दंपति के खिलाफ 20 सिंतबर 2023 को कोर्ट में चार्ज बना. मामले की सुनवाई के दौरान आठ लोगों ने गवाही दी. दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और साक्ष्य अवलोकन के बाद विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी व अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनु सक्सेना ने 30 पन्नों के फैसले में दोनों को दोषी करार देते हुए हत्या और एससी-एसटी एक्ट में उम्रकैद की सजा सुनाई.
ग्रामीणों ने पकड़ा तो बच गई थी छोटे भाई की जान
हत्यारे राजू ने प्रेमचंद्र के शरीर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे. अंतिम वार गले पर किया था, जिससे खून की धारा निकल पड़ी थी. शोर सुनकरभाई प्रेमचंद्र को बचाने के लिए लिपट गया था. गनीमत रही कि ग्रामीणों ने हत्यारे को घेरते हुए पकड़ लिया था. वरना, हत्यारा प्रेमचंद्र के छोटे भाई को भी लहूलुहान कर देता.
सौजन्य : Samachar nama
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