बांदा में दलित युवक की हत्या करने वाले दंपति को उम्रकैद
शराब लाने से मना करने पर दंपति ने एक युवक को चाकू से गोदकर मारा डाला था। मामले में आरोपित दंपति को न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 81-81 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी वारदात के बाद से मंडल कारागार में निरुद्ध हैं।
देहात कोतवाली क्षेत्र के जौरही गांव निवासी राजेंद्र कोरी का 22 वर्षीय बेटा प्रेमचंद्र कोरी 20 अगस्त 2023 की रात करीब 10 बजे घर के बाहर बैठा था। गांव निवासी राजू आरख पुत्र रजवा आरख ने उसे बुलाया और शराब लेकर आने के लिए कहा। प्रेमचंद्र ने मना कर दिया तो गालियां देते हुए राजू घर के अंदर से चाकू ले आया। प्रेमचंद्र की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगा। राजू की पत्नी दीपावली प्रेमचंद्र को पीछे से पकड़े थी।
खून से लथपथ प्रेमचंद्र को घरवाले जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया था। मामले मृतक के पिता राजेंद्र कोरी ने आरोपित दंपति के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक विमल सिंह और डॉ.महेंद्र द्विवेदी ने बताया कि विवेचक सीओ सिटी गवेंद्र पाल गौतम ने मामले का आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया, जिसके बाद आरोपित दंपति के खिलाफ 20 सिंतबर 2023 को कोर्ट में चार्ज बना। मामले की सुनवाई के दौरान आठ लोगों ने गवाही दी। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और साक्ष्य अवलोकन के बाद विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी व अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनु सक्सेना ने अपने 30 पृष्ठीय फैसले में दंपति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट में चार्ज बनने के चार माह 18 दिन में न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। दोषियों को हत्या और एससी-एसटी एक्ट में दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
सौजन्य : Live hindustan
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