दलित महिला से दुराचार के आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया
लखनऊ: घर में घुसकर दलित विधवा के साथ दुराचार करने के आरोपी थाना काकोरी के मदारपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद नईम को अनुसूचित जाति-जनजाति निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा ने उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 13 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है|
अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने 6 जून 2004 को थाना काकोरी में कराई थी. बताया था कि 2 जून 2004 को रात लगभग 11 बजे मोहम्मद नईम घर की दीवार फांदकर घुस आया. उस समय वह अपने बच्चे के साथ सो रही थी. आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. शोर मचाने पर आरोपी धमकी देता हुआ भाग गया अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी|
सौजन्य : इटीवी भारत
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