दलित हत्याकांड में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने दलित युवक की हत्या कर लाश को गायब करने के आरोप में दोषी मानते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 23-23 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले पूरन दास ने मऊरानीपुर थाना में 8 जून 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम साबुनग्राम में रहने वाले पुष्पेंद्र मिश्रा और मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के अलियाई मोहल्ले में रहने वाले केशव बढ़ई ने उसके भाई राम सिंह को शराब पिलाकर पत्थर पटककर हत्या कर दी थी।
इसके बाद लाश को बोरे में भरकर मोतीलाल सोने के खंडर में छिपा दिया था। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दफा 302, 201,एससी/एसटी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ प्रमोद कुमार यादव ने की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए गए थे। बाद में उक्त मामले में हत्यारोपियों के खिलाफ अच्छी गवाही भी की गई थी। साथ ही पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य मुहैया कराए थे। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने उक्त मामले में दोनों आरोपियों को दोषी माना है। इस आधार पर पुष्पेंद्र मिश्रा और केशव बढ़ई को आजीवन कारावास और 23-23 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में मॉनीटरिंग सेल ने अच्छी पैरवी की है।
हत्या के मामले दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोप में दोष सिद्ध होने पर दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास और 35-35 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम बराठा निवासी राजेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई बृजेश कुमार, 7 नवंबर 2018 को घर के बाहर खड़ा था, तभी गांव में रहने वाले दो लोग आए और उसके भाई से गाली गलौज की। मना करने पर लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर भाई की हत्या कर दी थी। पुलिस ने कप्तान सिंह और भगत सिंह के खिलाफ दफा 147,148,149, 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले की विवेचना तत्कालीन बड़ागांव थानाध्यक्ष ने की थी। बाद में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उक्त मामले में कप्तान सिंह और भगत सिंह को दोषी माना है। इस आधार पर दोनों सगे भाइयों को आजीवन कारावास और 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में मॉनीटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की है।
अदालत उठने की सजा
अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कक्ष संख्या -4 ने दफा 60 एक्ट में दोषी मानते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र के नईबस्ती मोहल्ले में रहने वाले मुकेश साहू को अदालत उठने तक की सजा व 2400 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, जेएम प्रथम मऊरानीपुर ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के थाना सेंदरी क्षेत्र में रहने वाले चंद्र पाल सिंह उर्फ चंदू को दफा 25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गई अवधि व 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 30 आय़ुध एक्ट के तहत बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम बराठा निवासी भगत सिंह व कप्तान सिंह को छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाई है।
सूटकेस चोरों को कठोर कारावास
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत की जा रही प्रभावी पैरवी से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एनसीआर ने सूटकेस चोरी करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर दो अभियुक्तों को कठोर कारावास की सजा और 100-100 रुपये से दंडित किया है। शासन की प्राथमिकता व पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत एसपी रेलवे विपुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में थाना जीआरपी द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना और सघन व प्रभावी पैरवी के क्रम में पैरोकार रविशंकर, जीआरपी थाना प्रभारी पंकज कुमार पांडेय व अभियोजन अधिकारी पंकज कुमार सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी कराते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण क्रान्ति यशोदास ने जीआरपी से चोरी से संबंधित तीन अभियोगों में रक्सा थाना क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल के पास रहने वाले अनिल राजपूत को एस साल के कठोर कारावास व 100-100 रुपये अर्थदंड तथा चोरी के दो अभियोगों में ग्वालियर के थाना माधौगंज स्थित प्रजापति ब्रहमाकुमारी विश्वविद्यालय के पास रहने वाले मोहम्मद अकरम को नौ माह के कठोर कारावास व 100-100 रुपये से दंडित किया गया।
सौजन्य: News track
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