कोर्ट ने पूर्व DEO के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया:गवाही न देने पर एक्शन, 2 साल पहले शिक्षकों के विरुद्ध दलित प्रताड़ना की दर्ज कराई थी प्राथमिकी
शेखपुरा में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निषेध अधिनियम के विशेष न्यायाधीश एडीजे प्रथम विकास कुमार ने मंगलवार को पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी रंजीत पासवान के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायालय ने यह आदेश उनके द्वारा गवाही नहीं दिए जाने पर उठाया है। अभी उनका यहां से गोपालगंज तबादला हो गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि दो साल पहले तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के शिक्षकों के खिलाफ थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। कार्यालय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित दलित प्रताड़ना का आरोप लगाया था। उन्होंने जिला शिक्षक संघ के सदस्य ज्ञानदेव यादव, अभय सिंह, ब्रजेश कुमार आदि को नामजद किया था।
पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी रंजीत पासवान के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
आरोप लगाया था कि ये सभी शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में उनके कार्यालय में जबर्दस्ती प्रवेश कर उन्हें अपमानित करते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया। वे सभी उनपर नाजायज दबाव बनाकर अपने मांगों को मानने का दबाव बनाया। सभी शिक्षक प्रोन्नति सहित अन्य मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उनके द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर पुलिस ने तुरंत गति से अनुसंधान कर न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया।
सभी शिक्षक के खिलाफ आरोप गठन के बाद अन्य गवाहों ने अपनी गवाही भी कोर्ट में दर्ज कराई है। लेकिन मामले के सूचक रहने के बाद भी DEO अभी तक न्यायालय के लगातार बुलावे पर भी गवाही दर्ज नहीं करवाई है। न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायालय ने एसपी को उन्हें कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित करने का आदेश दिया है।
सौजन्य:दैनिक भास्कर
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