जालौन दलित महिला से दुष्कर्म के दोषी को दो साल बाद 10 साल की कैद
उरई। अनुसूचित जाति की महिला से दुष्कर्म करने के मामले में घटना के दो साल बाद दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई।
एससी/एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शिवकुमार ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा होगी।
शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र भदौरिया ने बताया कि चुर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दलित परिवार की एक महिला ने पांच फरवरी 2022 को तहरीर दी थी। बताया था कि तीन फरवरी 2022 को वह शौच को गई थी। थाना क्षेत्र के रहमानपुर निवासी आरोपी दिनेश कुमार कुशवाहा ने उसे पकड़ लिया, मारा पीटा। जातिसूचक शब्दों से अपमानित भी किया।
मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मेडिकल परीक्षण के बाद कोर्ट में उसने अपने बयान में दुष्कर्म की बात भी दर्ज कराई। दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। सोमवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने दलीलें दीं। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।
सौजन्य:अमर उजाला
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