Gonda News: दलित युवक की हत्या में आरोपी फूफा की जमानत नामंजूर
गोंडा। जहरीला पदार्थ खिलाकर दलित युवक कृष्णा सोनकर की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने आरोपी फूफा अजय कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
शासकीय अधिवक्ता मनमोहन मिश्र के अनुसार, कोतवाली नगर क्षेत्र की सीमा सोनकर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वह विधवा है और उसके साथ उसका इकलौता बेटा कृष्णा सोनकर भी रहता है। मोहल्ला रकाबगंज की निवासी उसकी छोटी ननद व ननदोई अजय कुमार कनौजिया जबरदस्ती उसके मकान में रह रहे हैं।
उनके सहयोग से कुछ लोग मकान को हड़पना चाहते हैं। आराेपी उसके बेटे को बहाने से गए थे। बाद में बताया था कि हादसे में कृष्णा की मौत हो गई है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) नासिर अहमद ने आरोपी अजय का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
सौजन्य: अमर उजाला
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