दलित बच्ची से छेड़छाड़ में दोषी कबाड़ी को कैद
विशेष जज पॉक्सो एक्ट रामदयाल की विशेष कोर्ट ने दलित बच्ची से छेड़छाड़ करने के दोषी कबाड़ी को सश्रम चार वर्ष कैद की सजा सुनायी।
विशेष जज पॉक्सो एक्ट रामदयाल की विशेष कोर्ट ने दलित बच्ची से छेड़छाड़ करनेके दोषी कबाड़ी को सश्रम चार वर्ष कैद की सजा सुनायी। विशेष कोर्ट ने उसपर आठ हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता के मां-बाप को देनेके आदेश हैं। विशेष लोक अभियोजक सुभव मिश्रा ने बताया कि थाना कैंट में दलित महिला ने रिपोर्ट दर्जकरायी थी। उसका पति 16 जून 2014 को काम करने गया था। दिन के करीब 11 बजे महिला पड़ोस के घर में गयी थी। आरोप था कि तभी मोहनपुर के वार्ड पांच निवासी कबाड़ी इरशाद अपने ठेले सेक बाड़ा खरीदनेआया। इस दौरान वह बच्ची को खिड़की के पास बुलाकर उससे छेड़छाड़ करनेलगा। वह जब पहुंची तो मौके से भाग गया। कैंट पुलिस ने इरशाद के खिलाफ एससी/एसटी और पॉक्सो एक्ट मेंएफआईआर दर्जकर उसेजेल भेजा था।
सौजन्य: लाइव हिंदुस्तान
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