हाथरस में तंत्र-मंत्र के बहाने गैंगरेप करने वालों को सजा:14 साल की नाबालिग के साथ किया गया था दुष्कर्म, 5 साल बाद आया फैसला

हाथरस में न्यायालय ने 14 वर्षीय किशोरी से तंत्र-मंत्र के नाम पर इलाज के बहाने दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को बीस-बीस साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना हसायन क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने 6 अगस्त 2018 को थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री अक्सर बीमार रहती थी। जिसे काफी उपचार कराया। उसी दौरान मेरे रिश्ते के चचिया ससुर राम प्रकाश पुत्र नेकसे घर आए। पुत्री को देखकर बोले कि इस पर भूत प्रेत का साया है।
मैं तंत्र-मंत्र विद्या में काफी निपुण हूं। तंत्र-मंत्र से मैं तुम्हारी पुत्री को इस बीमारी से छुटकारा दिला दूंगा। मैंने विश्वास में आकर राम प्रकाश से अपनी पुत्री का इलाज करने को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके बाद राम प्रकाश ने मेरी पुत्री का घर में एक कमरे में किवाड़ बंद करके एकांत में तंत्र विद्या से 28 अप्रैल 2018 से इलाज करना शुरू कर दिया। उसके बाद करीब ढाई महीने बाद राम प्रकाश मेरी पुत्री को अपने घर इलाज करने की कहकर अपने साथ अपने गांव ले गया।
जहां से मैं अपनी पुत्री को 3 अगस्त 2018 को अपने गांव खैरपुर जाकर अपने साथ अपने घर लेकर आया। 5 अगस्त 2018 को मेरी पुत्री का एकदम गर्भपात हुआ। तब मैंने व मेरी पत्नी ने पुत्री से जानकारी की तो उसने बताया कि राम प्रकाश व उसका पुत्र विनय कुमार डरा धमका कर यौन शोषण करते रहे हैं। उन्हीं के द्वारा उसे यह गर्भपात की दवा देकर गर्भ गिरा दिया गया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ।
भोगना होगा अतिरिक्त कारावास..
विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश( पोक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने राम प्रकाश व विनय कुमार को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी केशव देव माहौर ने की।
सौजन्य : दैनिक भास्कर
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