10 साल की बच्ची का रेप कर की हत्या, फिर भाई को भी उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने दरिंदे को सुनाई फांंसी की सजा
सरकारी वकील खीमाराम पटेल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अर्जुन सिंह को दोषी करार दिए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई है। घटना राजस्थान के पाली की है। राजस्थान के पाली में 10 साल की बच्ची का रेप कर उसकी और उसके भाई हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।ये फैसला पाली जिले की पोक्सो कोर्ट नेसुनाया है। आरोपी की पहचान 22 साल के अर्जुन सिंह के रूप में हुई है।
POCSO अदालत के न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने कहा कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया हैऔर वो मौत की सजा का
हकदार है। उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सरकारी वकील खीमाराम पटेल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अर्जुन सिंह को दोषी करार दिए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई है। ये वारदात इसी साल एक मई की बताई जा रही है। दोषी ने पहले 10 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की और फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसके 13 साल के भाई को भी बेरहमी से मार डाला।
विशेष न्यायाधीश चौहान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी नेअपराध की सारी हदें पार कर दी हैं. उन्होंने कहा, ”10 और 13
साल के नाबालिगों की हत्या करना और 10 साल की लड़की से बलात्कार करना बहुत गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा, …दोनों
मृतकों की जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी और आरोपियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। उन्हें ऐसेअपराधी को मौत की सज़ा
मिलनी ही चाहिए। सरकारी वकील के मुताबिक, नाबालिग भाई-बहन के शव जंगल में मिले थे. दोनों बकरियां चरानेगए थेऔर देर शाम तक घर नहीं लौटे। इसके बाद उनकी गुमगुशुदगी की शिकायत दर्जकी गई, जिसके बाद पुलिस और परिवार के सदस्यों नेउनकी तलाश शुरू कीऔर पाली जिलेके एक गांव के पास उनके शव पाए गए|
सौजन्य-लाइव हिंदुस्तान
नोट : समाचार मूलरूप से.livehindustan.com दलित महिला सेदुष्कर्म करने पर दोषी को दस साल सजाप्रकाशित हुआ है| मानवाधिकारों के प्रति सवेदन शीलता व जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित|