दलित महिला से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Rampur News: दलित महिला से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
दुष्कर्म का यह मामला रामपुर जिले के शहजादनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी व्यक्ति ने तीन जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि गांव का ही आसिम उसकी पत्नी को अमरूद के बाग में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी अश्लील फोटो भी खींच ली। वायरल करने के नाम पर उसे धमकी दी।
पुलिस ने विवेचना करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी पांडेय ने आरोपी के खिलाफ कई सुबूत पेश किए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की।
बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। लिहाजा आरोपी को बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला जज एससी-एसटी पीएन पांडेय ने आसिम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
सौजन्य- पत्रिका
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