एक नम्बर देकर जारी करे नियुक्ति पत्र ,69900 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में दाखिल अवमानना याचिकाओं को निस्तारित करते हुए सभी 15 याचियों को एक अंक देते हुए दो माह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका दाखिल करनेवालेसभी 2249 अभ्यर्थियों को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा। इसके लिए मेरिट तैयार कर कटऑफ मेंआनेपर इन 15 याचियों के साथ अन्य अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जाए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम कटऑफ के अनुसार याची कटऑफ मेंआते हैं तो आज की तारीख से दो माह के भीतर प्रकिया पूर्ण कर नियुक्ति प्रदान की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल, अलका दुबे एवं अन्य कई अभ्यर्थियों की अवमानना याचिकाओं पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी व राहुल मिश्र, सरकारी वकील और बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता को सुनकर दिया है। कोर्ट नेकहा कि दो माह में नियुक्ति न दिए जाने पर याचियों को आदेश का रिकॉल कराने की छूट रहेगी।
कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 के आदेश का अनुपालन न करने पर स्पष्टीकरण के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को तलब किया था। इस आदेश के अनुपालन में दोनों अधिकारी मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद नेकोर्ट में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया।
सौजन्य : लाइव हिंदुस्तान
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