गुजरात की अदालत ने गैरकानूनी सभा एवं दंगा मामले में जिग्नेश मेवाणी समेत सात आरोपियों को बरी किया
अहमदाबाद: अहमदा बाद की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस वि धा यक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी तथा छह अन्य लोगों को गैरकानूनी सभा और दंगा के 2016 के एक मामले में बरी कर दिया|
न्यूज़ संवाददाता के अनुसा र अतिरि क्त मेट्रो पोलिटन मजिस्ट्रेट पी एन गोस्वामी की अदालत ने मेवाणी , माना भा ई पटेलिया , रमेश बारिया , मुकेश पटेल,दशरथ पागी , मीश नरसिंह और दर्शन पथड़िया को बरी कर दिया , जिनके खिलाफ गैरकानूनी रूप से सभा करने, दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा ने के आरोप में मामला दर्ज कि या गया था।
उनके खि लाफ सितंबर 2016 में पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचाने, रेल रोकने और दंगा करने का आरोप था । यह मामला अहमदा बाद नगर निगम के सफाई कर्मचरियों के समर्थन में शहर के आयकर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन आयोजि त करने के दौरान मेवाणी व अन्य लोगों को हिरासत में लेने से संबंधि त था ।
मेवाणी और अन्य के खिलाफ नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा सा र्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कि या गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बि ना पूर्व अनुमति के विरोध प्रदर्शन आयोजि त करने पर हिरासत में लिए जाने के दौरान उन्हों ने पुलिस वाहनों को क्षति ग्रस्त कर दिया था और एक चालक की पि टा ई की थी।
मेवाणी ने दि संबर 2022 का विधानसभा चुनाव वडगाम सीट से कांग्रेस उम्मीदवा र के रूप में जीता था और वह पा र्टी की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
सौजन्य : डायनामाइट न्यूज़
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