दलित छात्रा की छेड़छाड़ और हत्या मेंअभियुक्त को उम्रकैद
बुलंदशहर। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट विजयपाल के न्यायालय ने दलित छात्रा सेछेड़छाड़ और मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश नेअभियुक्त पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजक विपुल राघव ने बताया कि कोतवाली अनूपशहर में पीड़ित पक्ष ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी पुत्री एक कालेज में बीए द्वितीय वर्षकी छात्रा थी। 22 नवंबर 2016 को उसकी पुत्री अनूपशहर-अलीगढ़ बस स्टैंड पर पहुंची तो वहां पहले से ही आरोपी सौरभ यादव पुत्र राकेश निवासी गांव अचलपुर मिला। आरोपी सौरभ नेउसकी पुत्री की बांह पकड़ कर खींचते हुए अश्लील हरकतें करने लगा| उसकी पुत्री के रोने की आवाज सुनकर कई लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंनेउसे बचाया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ फरार हो गया। अनूप शहर पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद वर्ष 2017 में आरोपी सौरभ यादव द्वारा युवती की गला घोटकर हत्या कर दी गई। अनूप शहर पुलिस द्वारा दोनों अभियोगों मेंजांच कर न्यायालय मेंआरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। इन दोनों अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट विजयपाल के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी को दोषी पाया। शुक्रवार को न्यायाधीश नेअभियुक्त सौरभ को उम्रकैद और 50 हजार रूपयेके अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सौजन्य :लाइव हिंदुस्तान
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