नौकरी का झांसा देकर दलित युवती से गैंगरेप में उम्रकैद
विशेष जज एससीएसटी एक्ट अंगद प्रसाद की विशेष कोर्ट ने नौकरी का झांसा देकर दलित युवती को देहरादून ले जाकर गैंगरेप करने के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर पच्चीस हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने में से 15 हजार की राशि पीड़िता को देने का भी आदेश विशेष कोर्ट ने दिया है।
विशेष लोक अभियोजक स्वतंत्र पाठक ने बताया कि थाना सुभाषनगर में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वंशीनगला निवासी राकेश 21 अप्रैल 2017 को नौकरी लगाने का झांसा देकर उसकी बेटी को बहलाकर देहरादून ले गया था। वहां अपने भाई दीपक के घर में बंधक बनाकर राकेश और दीपक ने उसके साथ गैंगरेप किया। इस केस में आरोपी दीपक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। आरोपी राकेश के खिलाफ विशेष जज एससी एसटी एक्ट अंगद प्रसाद की विशेष कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक स्वतंत्र पाठक ने आरोपी राकेश को कड़ी सजा देने की दलीलें दी थीं।
सौजन्य : Live hindustan
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