बच्ची के साथ अश्लीलता करने वाले को 3 साल सजा:500 रुपए का दिया था लालच, 3 वर्ष पुराने मामले में सुनाई गई सजा
कन्नौज के एक गांव में रहने वाली दलित बच्ची सुबह तड़के दुकान से मंजन लेने जा रही थी, तभी एक व्यक्ति ने उसे सुनसान गली में पकड़ लिया। उसके साथ अश्लीलता करते हुए हवस दरिंदगी का प्रयास किया। विरोध करने पर 500 रुपए का लालच भी दिया। बच्ची किसी तरह खुद को छुड़ाकर घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई। इस मामले में सोमवार को पाक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति अपने परिवार के साथ इन्दरगढ़ थाना क्षेत्र के उमर्दा कस्बे के एक मोहल्ले में रहने लगा था। 15 अगस्त 2020 की सुबह 7 बजे वह कस्बे की एक दुकान से मंजन खरीदने के लिए जा रही थी। रास्ते में मस्जिद के पास सुनसान गली में कस्बे के ही रहने वाले मुकेश ने उसे पकड़ लिया। अश्लीलता करते हुए मुकेश उसके शरीर को सहलाने लगा। बच्ची ने शोर मचाने का प्रयास किया तो मुकेश ने 500 रुपए का लालच देकर उसे प्राइमरी स्कूल के पीछे ले जाने का प्रयास किया। इस बीच किसी तरह वह मुकेश के चंगुल से छूट गई और भाग कर अपने घर पहुंच गई। उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई।
मुकेश को बच्ची से छेड़छाड़ करने का दोषी करार
इस मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने इन्दरगढ़ थाने में तहरीर देकर मुकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। विशेष लोक अभियोजन पाक्सो एक्ट किशोर कुमार दोहरे ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट अलका यादव ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर मुकेश को बच्ची से छेड़छाड़ करने का दोषी करार दिया।
3 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सजावधि के दौरान अभियुक्त को जुर्माने की राशि अदा करनी होगी। जुर्माना अदा न करने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सौजन्य : Dainik bhaskar
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