कन्नौज में दुष्कर्मी को 20 साल की जेल:पॉक्सो कोर्ट ने लगाया 28 हजार का जुर्माना, दलित किशोरी को बंधक बनाकर रेप किया था
कन्नौज में 4 साल पहले दलित छात्रा को बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले को पाक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 28 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के दीदारगंज मोहल्ला निवासी गुलजार ने पड़ोसी मोहल्ले की रहने वाली 14 वर्षीय कक्षा 9 की दलित छात्रा से दोस्ती कर ली और फिर 12 मार्च 2019 को जब छात्रा स्कूल जा रही थी, तब रास्ते से उसे बहला-फुसला कर अपने साथ आगरा ले गया।
शासकीय अधिवक्ता विशेष अभियोजन किशोर कुमार दोहरे ने बताया कि आगरा ले जाकर गुलजार ने किशोरी को एक होटल में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद अहमदाबाद और जयपुर ले गया। वहां भी होटल में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले को लेकर पीड़िता के भाई ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि नाबालिग दलित किशोरी को बंधक बनाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अलका यादव ने पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर गुलजार को दोषी करार दिया।
अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय के समक्ष बयान देते हुए किशोरी ने बताया कि गुलजार ने उस पर आगरा चलने के लिए दबाव बनाया था। आगरा जाने से मना करने पर उसने आत्महत्या करने की धमकी दी थी। जिससे डरकर किशोरी उसके साथ आगरा चली गई थी। जहां होटल के कमरे में उसने किशोरी को बंधक बना लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
सौजन्य : Dainik bhaskar
नोट : समाचार मूलरूप से bhaskar.com में प्रकाशित हुआ है ! मानवाधिकारों के प्रति सवेदनशीलता व जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित !